ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हरकिरन कौर ने बृहस्पतिवार को अवैध चाकू रखने के दोषी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
औराई कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अशोक कुमार शर्मा निवासी कटका, कछवां, मिर्जापुर को औराई चौराहे से 2010 में अवैध चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हरकिरन कौर के सामने आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसको देखते हुए कोर्ट ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।