ज्ञानपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि वाराणसी में 19 और मिर्जापुर में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिले की सीमावर्ती शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों जिलों की सीमा से आठ किमी परिधि के अंदर में आने वाली देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की फुटकर दुकानों से बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
वाराणसी में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के मद्देनजर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान देशी शराब, बाबूसराय, बरवां बाजार, गोहिलॉव, ममहर बाजार, सोगापुर, खडहरा, मईहरदोपट्टी, अमवा कला, चौरी, विदेशी मदिरा बाबूसराय, चौरी, ममहर बाजार, बियर, चौरी, ममहर बाजार, भांग ममहर बाजार, चौरी, डीह बड़ागॉव की दुकान बंद रहेंगी। इसी तरह मिर्जापुर में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए 24 अप्रैल शाम छह बजे से 26 अप्रैल शाम छह बजे तक देशी शराब की दुकान रामपुर, घाट, विहरोजपुर, बैराखासपुर, इब्राहिमपुर (तहसील ज्ञानपुर) इनांरगांव, केवटाही, पैगहा नारेपार, कटरा बाजार, चंद्रपुरा, भरेशपट्टी, गोपपुर, खमरिया नगर की सभी दुकानें, औराई, कुरौली, माधोसिंह बाजार, माधोसिंह स्टेशन, कैयरमऊ, महराजगंज हसैनीपुर, परानापुर रोड, बाबूसराय, कौलापुर, गोपीगंज नं दो, केडवरिया, विदेशी मदिरा, गोपपुर, कौलापुर, कटरा बाजार, पैगहा नारेपार, खमरिया, औराई तहसील रोड, महराजगंज, बाबूसराय, मीरजापुर रोड, बीयर कटरा बाजार, पैगहा नारेपार, कौलापुर, खमरिया, औराई तहसील रोड, महराजगंज बंद रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।