जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने हीरो फिनकॉर्प कंपनी दिल्ली पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने मोटरसाइकिल की किस्त जमा करने करने के बाद भी बाइक जब्त कर लिए जाने पर कंपनी के खिलाफ यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित को बाइक का मूल्य 85 हजार रुपये भी नौ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से देने का आदेश दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के गड़ेरियापुर निवासी जय प्रकाश ने कृष्णा ऑटाे एजेंसी भदोही से बाइक खरीदी। उन्होंने बाइक खरीदते समय 28 हजार 66 रुपये डाउन पेमेंट किया। वहीं शेष धनराशि का भुगतान 2073 की दर से 18 किस्तों में किया। भुगतान करने के बाद वे भदोही स्थित हीरो फिनकार्प के कार्यालय पर जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा।
जिसपर बताया गया कि अभी नौ हजार रुपये और बकाया है। इसके बाद उन्होंने छह हजार नगद और तीन हजार अपने दोस्त के द्वारा आनलाइन भुगतान कराया। इसके बाद भी कंपनी ने 10 दिसंबर, 2023 को उनकी बाइक जब्त कर ली। इसे लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे ने कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं बाइक का मूल्य 85 हजार रुपये वाद दाखिल करने की तिथि से नौ फीसदी ब्याज के दर से देने का आदेश दिया।