जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को भिड़िउरा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान मुन्ना पांडेय के भाई फूलचंद पांडेय और आशुतोष पांडेय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चंद्रकांत पांडेय ने छह जून 2020 को वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि विपक्षी रामचंद्र पांडेय, फूलचंद्र पांडेय आदि ने चंद्रकांत पांडेय के पुत्र धीरज पांडेय को नहर किनारे चाकू मार कर घायल कर दिया।
इसके बाद इस घटना के संबंध में कोतवाली गोपीगंज में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुर्की की कार्रवाई भी की थी। जिसके लगभग एक सप्ताह बाद चार आरोपियों ने समर्पण कर दिया था। जबकि एक आरोपी अभी तक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो सका है। इस संबंध में वादी के अधिवक्ता तेजबहादुर यादव, सुरेंद्रनाथ सिंह के तर्कों को सुनकर जिला जज अनिल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखकर फूलचंद पांडेय, आशुतोष पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दिया।