सपा विधायक के बेटे की जमानत याचिका खारिज
नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने और बालश्रम के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को राहत नहीं मिली। बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत ने जमानत याचिका को खारिज का दिया। सोमवार और मंगलवार को पुलिस की रिपोर्ट आख्या न लगाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।
करीब एक महीने पूर्व भदोही नगर स्थित सपा विधायक के आवास पर नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या की थी। डीएम के निर्देश पर जांच अधिकारी घर पर पहुंचे तो एक नाबालिग नौकरानी और बरामद हुई थी। जिसके बाद सपा विधायक जाहिद बेग, पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम और किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया।
उसी दौरान जईम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जबकि पत्नी सीमा बेग अब भी फरार हैं। विधायक के बेटे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई किया।
एडीजीसी विनय कुमार बिंद ने बताया कि कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं बाल श्रम अधिनियम को गंभीर माना। जिसके आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 19 अक्तूबर को एमपीएमएलए साधना गिरी की अदालत में विधायक एवं उनके बेटे को तलब किया गया है।