खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर जिले के न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम) कोर्ट ने मंगलवार को छह कारोबारियों पर दो लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जांच के लिए भेजे गए नमूने फेल होने पर कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। इसमें गाजियाबाद की एक बिस्कुट बनाने वाली फर्म पर एक लाख रुपये जुर्माना लगा है।
मुख्य खाद्य निरीक्षक एनएन सिंह ने बताया कि नमूने अप्रैल में लिए गए थे। इन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। बताया कि गोपीगंज के स्टेशन रोड निवासी रवि कुमार के यहां से लिए गए खोवे का नमूना फेल होने पर 50 हजार, अंकित मोदनवाल की दूकान से लिए गए पेड़े का नमूना फेल होने पर 50 हजार, गोपीगंज के स्टेशन रोड रामपुर घाट स्थित चैंप्स हेल्थ केयर से लिए गए पैकेट फूड का सैंपल फेल होने पर संचालक प्रतीक अग्रवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
वहीं औराई में मिर्जापुर रोड पर मिष्ठान विक्रेता सदन की दूकान का बर्फी का नमूना फेल होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि कोर्ट ने वहीं बिस्कुट का नमूना फेल होने पर भदोही के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर स्थित अनंत ब्रेकर्स के संचालक अनंत कुमार माधावानी पर पांच हजार, बिस्कुट निर्माण फर्म मेसर्स खरखंदा इंटरप्राइजेज 322 पांडव सागर इंडस्ट्रीज एरिया न्यू इरा गाजियाबाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।