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पूर्व चौकी प्रभारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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ज्ञानपुर (भदोही)।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2003 में हुई लूट और धमकी देने के मामले में पूर्व चौकी प्रभारी खमरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश सुनाया। इसके साथ ही उक्त आदेश का तामिला डीआईजी वाराणसी से कराए जाने का निर्देश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, खमरिया वार्ड छह निवासी भगवानदास मौर्य ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से इस आरोप के साथ आपराधिक वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कहा था कि आरोपी चौकी प्रभारी अरुण कुमार 10 अप्रैल 2003 को देर रात अन्य पुलिस बल के साथ उसके घर में जबरन घुस गए। इस दौरान वादी की पत्नी को मारापीटा और घर में बहू की रखी अटैची तोड़ कीमती सामान, जेवरात और नकदी लूट ले गए। पुलिस के अलावा एसपी और मानवाधिकार आयोग को घटना की सूचना दी गई। कार्यवाही न होने पर वादी ने न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय ने पूर्व चौकी प्रभारी को बतौर अभियुक्त तलब किया था। आरोपी कई तिथियों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया। आरोपी के विरुद्ध कई तिथियों पर प्रॉसेस जारी किया गया, लेकिन वह नहीं आया। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार की अदालत ने आरोपी पूर्व चौकी प्रभारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश सुनाया।
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