जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की अदालत ने वादी के क्लेम को स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को इलाज के खर्च का एक लाख 15 हजार और 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। दो माह के अंदर उक्त धनराशि न देने पर ब्याज देने का भी आदेश दिया।
औराई के खमरिया निवासी रविंद्र कुमार केसरी ने अपने अधिवक्ता शुभम कुमार तिवारी के माध्यम से आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आयोग में वाद दाखिल किया था।
जिसमें आरोप लगाया था कि इंश्योरेंस होने के बाद भी कंपनी ने उनको क्लेम नहीं दिया। कई बार शिकायत के बाद भी दौड़ाते रहे और बार-बार बुलाकर परेशान किया गया।
उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ती श्रीवास्तव ने कंपनी को क्लेम और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।