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11 हजार वाहनों के परमिट निलंबित

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ज्ञानपुर। जिले में 15 साल से अधिक पुराने हो चुके 11 हजार वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन को उप संभागीय परिवहन विभाग ने निलंबित कर दिया। ऐसे वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय में नवीनीकरण न कराने पर उक्त वाहन के पंजीयन या परमिट को निरस्त कर दिया जाएगा।
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वर्तमान में जिले में तक़रीबन तीन लाख दुपहिया, चार पहिया और भारी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से दो लाख से अधिक बाइकें हैं। इसके साथ ही कार, टेंपो, टैक्सी, ट्रक, डीसीएम, पिकअप, लोडर समेत अन्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन एआरटीओ में है। कॉमर्शियल वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष लेना होता है। सभी कॉमर्शियल वाहन एआरटीओ के रडार पर रहते हैं। प्राइवेट वाहन और बाइक का वन टाइम रजिस्ट्रेशन 15 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद गाड़ी की फिटनेस पर री-रजिस्ट्रेशन होता है। जिले के 11 हजार वाहन स्वामी ऐसे हैं, जिन्होंने समय सीमा समाप्त होने के बावजूद री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वर्ष 2005 के पहले के सभी ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो गया है। ऐसे सभी वाहन स्वामी को विभाग को खोज रहा है, ताकि वाहनों का री रजिस्ट्रेशन कर राजस्व बढ़ाया जा सके। इसके लिए विभाग ने अभियान चलाने की योजना बनाई है। री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि 11 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन और परमिट निलंबित किया गया है। वाहनों की हालत ठीक होने पर उसका पंजीयन पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 500 वाहनों के परमिट निरस्त किया गया।
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