बस्ती। एएसजे व स्पेशल ईसी कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार गिरी ने शनिवार को राशन वितरण में गड़बड़ी करने के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट ने कोटा के राशन वितरण में गड़बड़ी करने के मारमले में हर्रैया थाना क्षेत्र के महुआर निवासी मस्तराम व महेश सजा सुनाई गई है। इस मामले में 25 जनवरी 2008 को रुधौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शनिवार को न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को उपरोक्त सजा सुनाई है। संवाद