बनकटी। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज की ओर से की गई पैरवी पर न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न में दोषी तीन लोगों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की रिंका देवी पुत्री बुद्धि राम ने 8 जुलाई 2017 को लालगंज थाने में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। पैरवी सेल के माध्यम से न्यायालय में इसकी पैरवी की गई।
सुनवाई के बाद मुकदमे में नामजद मेहनौना निवासी सुभावती देवी पत्नी गनेशी, व गनेशी पुत्र बद्री, परमेश कुमार पुत्र गनेशी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।