बस्ती। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने तहरीर में 24 अगस्त 2021 की शाम आरोपी सुरेमन विश्वकर्मा निवासी कुसौरा बाजार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वादिनी के अनुसार आरोपी ने मोबाइल देने के बहाने उसे शिव चौराहा से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह घर पहुंचने के बाद इलाज के उपरांत उसने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर केस पंजीकृत हुआ और सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।