संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोेषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो साल की सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव, अखिलेश दुबे ने अदालत मेंं पीड़िता की तरफ से पक्ष रखा। कप्तानगंज क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को दुबौलिया थाना क्षेत्र के अवधूत नगर निवासी रमेश 15 मई 2023 की रात करीब 11:30 बजे बहला-फुसला कर भगा ले गया था। रास्ते में उसे धमका कर सूरत लेकर चला गया। वहां तीन दिन तक साथ रखा और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण किया। पीड़िता के परिजनों की तरफ से कप्तानगंज थाना में शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया। बाद में न्यायालय के आदेश से रमेश व उसके माता-पिता पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत गवाह और दलीलों को सुनने के बाद रमेश के माता-पिता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।
जबकि रमेश को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए दंडित किया है। दंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को शारीरिक व मानसिक कष्ट के एवज में क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।र