बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) डाॅ. अमित वर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिव शंकर को 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उस पर 27 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अदालत को बताया कि मामला छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 24 जून 2014 को 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही शिव शंकर व बाबूलाल केवट शादी का झांसा देकर भगा ले गए। जब बेटी वापस आई तो थाने पर तहरीर दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किया। विवेचना के दौरान पुलिस को बाबूलाल के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने से रिपोर्ट से उनका नाम निकाल दिया। साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पीड़िता का बयान, गवाहों की गवाही हुई। साक्ष्य व गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। संवाद