बस्ती। नगर थानाक्षेत्र के कूड़ी गांव में 14 फरवरी 2023 की देरशाम हुई सूरज हत्याकांड केस में अपर सत्र न्यायाधीश शिवचन्द की अदालत ने दोषी प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 30 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नगर थानाक्षेत्र क्षेत्र के कूड़ी गांव निवासी गुंजन पत्नी सूरज ने 15 फरवरी 2023 को केस दर्ज कराया। तहरीर में बताया था कि 14 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे गांव के ही प्रदीप का उनकी चचेरी सास उषा देवी से दो सौ रुपये को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान पति सूरज जब बीच-बचाव करने गए तो प्रदीप ने चाकू से उनके सीने पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूरज को इलाज के लिए गोटवा ले जाया गया, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटनास्थल का मुआयना, मौका नक्शा, बरामदगी मेमो, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए अदालत ने दोषी प्रदीप को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।