बस्ती। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। डीएम रवीश गुप्ता ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेल्मेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। इसके तहत किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो।
डीएम ने कहा कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार बाइक चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने का दिया आदेश
डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि अगले सात दिनों में अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं। जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेल्मेट पहने वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम 26 जनवरी से प्रभावी होगा। साथ ही पेट्रोल पंप पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित किया जाएं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।
डीएम ने की लोगों के अपील
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेल्मेट पहनकर अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का एक बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है, और इसे रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जनसामान्य को प्रेरित करने और नियमों का पालन कराने के प्रयास जारी हैं।
पीलीभीत के जिला चिकित्सालय में मरीज देखते चिकित्सक।संवाद- फोटो : संवाद
पीलीभीत के जिला चिकित्सालय में मरीज देखते चिकित्सक।संवाद- फोटो : संवाद