बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने रुधौली थानाक्षेत्र के सेमरा गांव की इलाइची हत्याकांड के आरोपी अजय यादव को आजीवन कारावास की सजा का हुक्म दिया है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जिसे न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मृतका के बेटे राजकुमार यादव ने 19 मार्च 2023 को केस दर्ज कराया था। कहा था कि 18 मार्च को उसकी मां इलायची देवी (50) सरसों काटने के निकली थीं। अगले दिन सुबह सात बजे 7.00 बजे मेरी मां का शव मेरे गेहूं के खेत के बगल में स्थित सरसों के खेत में पड़ा मिला, जिनका गला धारदार हथियार से कटा हुआ था।
पुलिस ने केस का खुलासा कर महिला के पट्टीदारी के युवक (रिश्ते के देवर) को अजय यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी बहन की जहां भी शादी तय करता था, इलाइची देवी कोई न कोई अड़ंगा डालकर शादी तोड़वा देती थी। इसे लेकर खेत में दोनों में बहस हुई। उसके बाद आरोपी अजय यादव ने इलाइची देेवी की हंसिया छीनकर उसका गला रेत डाला। गवाहों के बयान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सजा का हुक्म दिया है।