हत्या के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास
घोड़ारेहार उर्फ गायघाट के बृजेश की सात साल पहले हुई थी हत्या
बस्ती। हत्या के मामले में पति पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुधवार को सजा का आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत तिवारी की अदालत ने दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के घोड़ारेहार उर्फ गायघाट निवासी बृजेश की सात साल पहले हत्या हो गई थी। उनके बड़े भाई राजेश ने गांव के राम दुलारे, उनकी पत्नी व बेटे विजय कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बकौल वादी, उसके भाई का आना-जाना राम दुलारे के घर था। राम दुलारे को शक था कि बृजेश का नाजायज संबंध उसकी पत्नी के साथ है। 23 नवंबर 2013 को राम दुलारे ने बृजेश को हरदिया चौराहा पर ले जाकर शराब पिलाई और फिर अपने घर ला कर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।