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Basti News: हाईकोर्ट ने निरस्त की खैर इंटर कॉलेज के 21 शिक्षकों की नियुक्ति

Sun, 14 Sep 2025 01:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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- वर्ष 2018 में खैर इंड्रस्टि्रयल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने की थी नियुक्ति
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- डीआईओएस ने नहीं दिया था अनुमोदन, हाईकोर्ट में सात साल सुनवाई के बाद हुआ निर्णय





बस्ती। खैर इंडस्टि्रयल इंटर कॉलेज में वर्ष 2018 में हुई एलटी ग्रेड के 21 शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए हाईकोर्ट ने शनिवार को निरस्त कर दिया। प्रबंध समिति ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पत्रावली डीआईओएस को भेजी थी। तत्कालीन डीआईओएस ने भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए पहले अनुमोदन से इन्कार कर दिया और बाद में प्रबंध समिति के प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया था। इसके बाद मामले को लेकर मेराजुल हक और 20 अन्य शिक्षक हाईकोर्ट चले गए थे।
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खैर इंडस्टि्रयल इंटर कॉलेज में नियुक्ति का मामला शुरू में ही विवादों में आ गया था। शिक्षकों की अपील पर हाईकोर्ट ने प्रबंध समिति और शिक्षा विभाग से पत्रावली तलब की।माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित तथ्य हाईकोर्ट में दाखिल किए थे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को अवैध मानते हुए नियुक्ति निरस्त कर दी है। कॉलेज के प्रबंधक हमीदुल्लाह खान उर्फ बब्बू खान का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वह डबल बेंच में अपील करेंगे, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाएगा। डीआईओएस जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि विद्यालय की प्रबंध कमेटी ने नियमों के विपरीत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की थी। इसी वजह से नियुक्त शिक्षकों की पत्रावली पर वित्तीय अनुमोदन नहीं दिया गया था। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद विभाग और शासन स्तर से सभी जरूरी तथ्य दिए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इन नियुक्तियों को अवैध ठहराया है।
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