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Basti News: बालिका से छेड़छाड़ के जुर्म में पांच वर्ष कठोर कारावास

Tue, 20 May 2025 01:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने 11 वर्षीय पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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नगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने मुंडेरवा थाने में 23 फरवरी 2017 को तहरीर दी कि वह चार साल से देवरिया माफी में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थी। वर्तमान समय में बनकटी में ब्लाॅक तैनात है। बच्चों की पढ़ाई के कारण चार साल से देवरिया माफी में किराए के मकान में रह रही थी।
20 फरवरी 2017 को वह ड्यूटी चली गई और वहां से अपने मायके चली गई। अगले दिन मायके से घर आई तो उसकी 11 वर्षीय पुत्री ने बताया कि रात में अमरनाथ ग्राम दुधारा थाना खलीलाबाद संतकबीरनगर ने छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती की।
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किसी तरह भागकर जान बचाई। मौके पर अगल-बगल के लोग आ गए तो वह भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज करके अमरनाथ के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने आरोपी अमरनाथ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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