बस्ती। नए शैक्षिक सत्र में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत बच्चों का कक्षा एक में निशुल्क प्रवेश करना अनिवार्य होगा। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के अनुसार महानिदेशक स्कूल शिक्षा के स्तर से नामांकन के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है।
प्रथम चरण में दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए 2 से 16 फरवरी तक आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन का सत्यापन बीएसए द्वारा किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी पद्धति से इन बच्चों को स्कूल आवंटित होंगे। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग इन बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाएगा।
तीन चरणों में बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। प्रथम चरण में लॉटरी की तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद 20 फरवरी को बीएसए स्तर से चयनित बच्चों के नामांकन के लिए संबंधित विद्यालयों को निर्देश जारी किया जाएगा।
द्वितीय चरण में 21 फरवरी से सात मार्च तक जरूरतमंद अभिभावक आवेदन करेंगे। इन बच्चों का चयन 9 मार्च को लॉटरी पद्धति से की जाएगी। नामांकन के लिए संबंधित विद्यालयों को 11 मार्च को आदेश निर्गत किए जाएंगे। तीसरे चरण में आवेदन की तिथि 12 मार्च से 25 मार्च तक निर्धारित की गई है। 27 मार्च को लॉटरी पद्धति से चयन होगा। इसके बाद 29 मार्च को संबंधित विद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे। बीएसए अनूप कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को सरल करने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक के आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए संबंधित विभागों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। ताकि अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न होने पाए।