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सांसद समेत पांच के खिलाफ वारंट

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बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैला ने न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर सांसद समेत पांच के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट के तामीला के लिए एसपी समेत पुलिस उच्चाधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति भेजी है। इसके लिए पांच फरवरी 18 तक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 
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तीन फरवरी 1995 को दिन में 11 बजे जीआईसी के सामने जन समस्याओं तथा बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर 25-30 लोग सड़क जाम कर दिए थे। कोतवाली एसएचओ पुलिस अधीक्षक की मीटिंग में जा रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि पुलिस पर पथराव भी किया। इस मामले में पुलिस ने गोपेश्वर त्रिपाठी, हरीश चंद्र दुबे (अब सांसद), श्रीकृष्ण चौधरी, प्रवेश कुमार पांडेय और पुष्कर मिश्र को गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ। जमानत कराने के बाद से ही कोर्ट में आरोपी नहीं पहुंच रहे थे। इससे आरोपियों के खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। फिर भी न अभियुक्त हाजिर हुए और न ही पुलिस ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामला लंबित होता रहा। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए गैर जमानती वारंट और जमानतदारों को नोटिस जारी किया है।
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