विशेष सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने पुत्री को बेचने के आरोप में पिता की तीसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। नगर थाना क्षेत्र के फुटहिया पुलिस चौकी पर आठ मई 2016 को एसआई ईश्वरदेव सिंह सोलंकी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर स्थानीय थाना के लोहरौली गांव निवासी दरसू व पंजाब प्रांत के जसमेर सिंह, जसमत सिंह, अमनदीप और राजू को किशोरी के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला कि अनुसूचित जाति की किशोरी को उसके ही पिता ने पकड़े गए लोगों को बेंच दिया था।
इस मामले में अभियुक्त पिता दरसू की पहली जमानत अर्जी न्यायालय ने पैरवी के अभाव में खारिज कर दी थी। पुन: दरसू की ओर से दूसरा जमानत अर्जी यह कहते हु दाखिल की गई कि यह प्रथम जमानत अर्जी है। इसे न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई, जो खारिज हो गई। तीसरी बार तथ्यों को छिपा कर जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।