जानलेवा हमला और नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जबकि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने जानलेवा हमले के आरोपी शिवम सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी क्रिमिनल परिपूर्णा नंद पांडेय ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामला परशुरामपुर क्षेत्र के हरिगांव कस्बे का है। 27 फरवरी 2023 को कस्बे के वीरेंद्र कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र पर दो युवकों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की थी। वीरेंद्र के पैर में गोली लगी थी।
वीरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने दो अज्ञात पर केस दर्ज कर विवेचना की, जिसमें विकास यादव की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में उसने शिवम सिंह का नाम बताया। पुलिस ने शिवम सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिवम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विनोद कुमार सप्तम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सूर्यनाथ उर्फ लजित चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी अरविंद पांडेय ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि परशुरामपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 15 मार्च 2024 को न्यायालय को अवगत कराया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। न्यायाधीश ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।