बस्ती। व्यापारी के बेटे के अपहरण और गैंगस्टर एक्ट में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर चल रहे केस में मंगलवार को गवाही के लिए सुनवाई हुई। हालांकि, किसी गवाह के पेश न होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गवाही के लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
बता दें कि, छह दिसंबर 2001 को कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का स्कूल जाते समय अपहरण हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सहित नौ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बाद में अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी। संवाद