पुलिस की आख्या न मिलने से दी गई नई तारीख
- राहुल मद्धेशिया अपहरण केस की अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्की मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। थाने से कार्रवाई के संबंध में आख्या प्राप्त न होने की दशा में एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने सात जून की तारीख तय की है। इससे पहले 15 मई को सुनवाई के दौरान पुलिस ने लोकसभा चुनाव में पुलिस कर्मियों की व्यस्तता के आधार पर न्यायालय में समय मांगा था, जिसे मंजूर करते हुए 30 मई तक की मोहलत दी गई थी।
लगातार अदालत से गैर हाजिर रहने की दशा में न्यायालय ने आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके तहत पुलिस ने जनपद महराजगंज और लखनऊ में अमरमणि की संपत्ति पाए जाने की रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। दोनों संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई। इस क्रम में कोतवाली पुलिस ने 13 अप्रैल को महराजगंज जनपद में इनके नौतनवां स्थित आवास को कुर्क किया था।
30 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश भी की गई। जबकि उनके लखनऊ स्थित संपत्ति की कुर्की के लिए पुलिस ने मोहलत की अर्जी लगाई। न्यायालय ने पुलिस को कुर्की के लिए समय तो दे दिया, मगर न्यायाधीश ने न्यायालय में गोपनीय पत्र प्राप्त होने का जिक्र किया। कोतवाली पुलिस को आदेश दिया था कि गुमनाम पत्र में बताई गई संपत्तियों की जांच कर यदि गोरखपुर में भी आरोपी अमरमणि की संपत्ति पाई जाए तो उसे भी कुर्क किया जाए। इसके संबंध में पुलिस की आख्या का इंतजार है।