- मतदान के बदले नोट, शराब व अन्य वस्तु लेना-देना दंडनीय अपराध, होगी एक साल की जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। इस बार चुनाव में वोट हथियाने के हर हथकंडे पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। मतदाताओं में नकदी, शराब आदि का वितरण दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ठिकानों की घेराबंदी कर प्रशासन धर पकड़ भी करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अंद्रा वामसी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ता दल बनाए गए हैं। उड़नदस्ता दल विधानसभा वार चेकिंग अभियान चलाएगा। जब्ती की कार्रवाई से बचने के लिए निर्वाचन के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी ले जाने वाले उससे संबंधित दस्तावेज साथ में रखने होंगे।
इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत और निर्वाचकों को डराने-धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर-1950 पर सूचित कर सकते हैं।