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Basti News: अधिक मूल्य पर खाद बेचा तो होगी कार्रवाई

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बस्ती। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने जिले के सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है। कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसानों को अधिक मूल्य पर उवर्रक की बिक्री नहीं की जानी है। अगर ऐसा हुआ तो दुकानदार और समितियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। वितरण में अनियमितता सामने आने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा।
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सीडीओ जिले के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने उर्वरक के आपूर्ति और वितरण की गहनता से समीक्षा की। कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को सुलभता से खाद उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित मूल्य पर ही खाद की बिक्री होनी चाहिए। यदि ओवररेटिंग की शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कहा कि पीओएस मशीन के जरिये ही खाद का वितरण किया जाए। दुकानों और समितियों पर भौतिक स्टॉक और पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। थोक विक्रेता किसी भी फुटकर विक्रेता या किसान को मुख्य उर्वरक के साथ जबरन कोई अन्य उत्पाद लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ऐसी शिकायतों पर तत्काल छापेमारी की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी थोक विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण करें। इस मौके पर उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य आदि मौजूद रहे।
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