बस्ती। किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने और मामला खुलने पर जबरन शादी कर बाद में उसको मार डालने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सीजेएम अशोक कुमार ने इस मामले में आरोपी पुत्र, उसकी मां और पिता के खिलाफ कप्तानगंज पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर जांच का आदेश दिया है।
खबर के अनुसार, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोर्ट में अर्जी दी कि राजाजोत कला गांव के रमेश ने उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने वश में कर लिया। आरोपी ने लड़की के साथ यौन संबंध बना लिया। कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हो गई। जब मामला खुला और उसने पुलिस को अर्जी दी तो पुलिस ने मामले में लीपापोती कर शपथ पत्र लेकर 14 फरवरी को शादी करा दी। 26 फरवरी की रात में उसकी बेटी को रात में तीन बजे लाकर घर छोड़ दिया। कुछ देर बाद लड़की को मरा बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद लड़की ने भी दम तोड़ लिया। वादी का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में ठीक भूमिका नहीं निभाई। पोस्टमार्टम कराने के बजाय पंचनामा से काम चला लिया। जबकि वह लगातार चिल्लाता रहा कि उसकी बेटी को जहरीला पदार्थ देकर मारा गया है। सीजेएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजाजोत कला के रहने वाले रमेश, उसकी मां कैलाशा और पिता हरिवंश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच का आदेश दिया है।