बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के बेलवाडाड़ गांव में मंगलवार को न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी की 86 वर्गमीटर जमीन प्रशासन ने कब्जे में ले ली। नायब तहसीलदार स्वाती सिंह ने बताया कि बेलवाडाड़ गांव के डा. प्रेम नरायन ने वाद दाखिल किया था, जिसे संबंधित न्यायालय ने खारिज कर था। आदेश के विरुद्ध निगरानी अपर न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के यहां दाखिल की थी । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 18 जनवरी 2025 को निगरानी खारिज करते हुए डा. प्रेम नरायन पर 50 हजार रुपये दंड लगाया था। यह रकम दस दिनों में जमा करनी थी।
अर्थ दंड न जमा करने के कारण न्यायालय ने राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी बस्ती सदर ने डा. प्रेम नरायण को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने के लिए कहा कहा। बावजूद इसके, जुर्माना जमा न होने पर उनके बैंक खातों का विवरण एकत्र करने का प्रयास किया गया किंतु कोई विवरण नहीं मिलने पर उनके नाम से बेलवाडाड़ गांव के गाटा संख्या 490 में 86 वर्गमीटर जमीन कब्जे में ली गई है। उस गाटे की फसल बिना अर्थदंड को जमा किए काट नहीं पाएंगे।