बस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई एक्ट-2009 के तहत दो चरणों में कुल 241 बच्चों का निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश कराया गया है। अभी 25 प्रतिशत सीट और भरी जानी है। इसके लिए फिर से लॉटरी निकाली जाएगी। एमडीएम के जिला समन्वयक अमित मिश्र ने बताया कि इस एक्ट के तहत अलाभित एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश निजी विद्यालयों में कराया जा रहा है। दो चरणों का प्रवेश ई- लॉटरी के माध्यम से कराया जा चुका है। जिन बच्चों का कांवेंट स्कूलों में बिना शुल्क के प्रवेश हो रहा हैं उनके और अभिभावकों के चेहरे पर उत्साह है। तृतीय चरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 से 27 मार्च तक चलेगा। जिसमें इच्छुक अभिभावक अपने बच्चे के निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अलाभित समूह के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एवं दुर्बल आयवर्ग की स्थिति में एक लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पर तथा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आधार कार्ड से सीडेड बैंक खाते के पासबुक की जरूरत पड़ती है।