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हत्या के प्रयास में दो को 14 वर्ष की सजा

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हत्या के प्रयास में दो को 14 वर्ष की सजा
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दोषियों को अदा करना होगा तीस हजार रुपये अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को 14 वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तुरकहिया मोहल्ला का है। जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय के निर्देशन में शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार पाल ने न्यायाधीश को बताया कि घटना 24 अक्तूबर 2015 की रात 9:45 बजे की है। मुकदमे के वादी सैय्यद मसरुर अहमद ने कोतवाली थाने में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उनके छोटे भाई सैय्यद असद अहमद अपने कमरे में सैय्यद अलाउद्दीन उर्फ रज्जन व सैय्यद जफर अहमद के साथ टीवी देख रहे थे। घर का पूर्वी दरवाजा खुला था। इसी बीच पड़ोसी सैय्यद मुद्दसिर उर्फ बाबू व जफर याद उर्फ जाफर जान से मारने की नीयत से वहां पहुंचे और सीने पर गोली मार दी। इस घटना में असद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी बाइक से आरोपित फरार हो गए। घटना में दो अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की विवेचना में जफरयाद उर्फ जाफर का नाम प्रकाश में आया था। गवाहों के बयान से तथा चोटहिल की चोट की प्रकृति से घटना साबित हुई। न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने राम सजा सुनाई।
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