बरेली में पति की हत्या की कोशिश में दोषी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बरेली में स्पेशल जज पीसी कोर्ट संख्या एक ने सोमवार को प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कातिलाना हमले में दोषी पत्नी मुन्नी देवी, उसके प्रेमी हाफिजगंज थाने के गांव रिठौरा निवासी लवकुश उर्फ राजीव और उसके साथी भोजीपुरा थाने के गांव लखनपुर निवासी कृष्णपाल को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
शीशगढ़ थाने के गांव बल्ली निवासी सुरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 21 नवंबर 2013 की रात घर में सो रहा था। इस दौरान उसकी पत्नी मुन्नी देवी ने अपने प्रेमी लवकुश उर्फ राजीव व राजीव के साथी कृष्णपाल के साथ मिलकर उस पर जान से मारने की नीयत से उसको गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए। उन्होंने मौके से भाग रहे लवकुश और कृष्णपाल को दबोच लिया। रिपोर्ट दर्ज करने कर पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान कातिलाना हमले में प्रयुक्त तमंचा भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन ने छह गवाह व साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि मुन्नी देवी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति पर कातिलाना हमला किया। कोर्ट ने मुन्नी देवी, लवकुश उर्फ राजीव और कृष्णपाल को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।