बरेली में एक महिला ने अपने प्रेमी से नाबालिग बेटी का दुष्कर्म करवाया। पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी महिला और उसके प्रेमी को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
बरेली में अपनी ही नाबालिग बेटी का दुष्कर्म कराने वाली महिला और दोषी (महिला का प्रेमी) को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने 20-20 साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना दिसंबर 2019 की है। पांच साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आया।
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पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी पत्नी का जोगी नवादा निवासी युवक से प्रेम प्रसंग था। एक साल पहले वह प्रेमी के साथ चली गई थी। उसकी 14 साल की बेटी अपने पिता के साथ रहती थी। नौ दिसंबर 2019 को बेटी बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उसको मां मिल गई और बेटी को अपने साथ प्रेमी के घर ले गई।
नाबालिग को कमरे में बंदकर किया था दुष्कर्म
वहां मां ने अपने प्रेमी को भी बुला लिया। वह नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग बेटी ने विरोध करते हुए भागने की कोशिश की तो उसकी मां ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। युवक ने नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दुष्कर्म किया। बेटी ने पिता को पूरा घटनाक्रम बताया था।
पीड़िता के पिता ने 13 दिसंबर 2019 को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और 12 साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने पीड़िता की मां और मां के प्रेमी को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।