मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, 17 और 18 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
छह महीने के अंदर परीक्षा कराने के निर्देश
शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का फैसला लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। शासन ने छह महीने के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ फिर से परीक्षा आयोजित करने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री बोले- दोषियों को बख्शेंगे नहीं
शनिवार को बरेली पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने सेंधमारी की है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच कराई जा रही है। कई आरोपियों को जेल भेजने का काम किया गया है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वालों पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।