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Bareilly News: ब्याज और जुर्माने से 399 करोड़ के बकायेदार व्यापारियों को मिलेगी राहत

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बरेली। प्रदेश सरकार के वर्ष 2017 से 2020 तक बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ करने के फैसले से बरेली मंडल के 10,569 व्यापारियों को राहत मिलेगी। इन पर ब्याज, पेनाल्टी, मूलधन समेत करीब 399.47 करोड़ का टैक्स बकाया है। अब सिर्फ मूलधन देय होगा।
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राज्यकर अपर आयुक्त एचपी राव दीक्षित के मुताबिक मंडल में करीब 86 हजार व्यापारी करदाता हैं। इसमें राज्यकर विभाग में 39,188 और सेंट्रल जीएसटी में 46,914 व्यापारी पंजीकृत हैं। बताया कि कैबिनेट ने इसी माह के शुरुआत में ही ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ किए जाने का सर्कुलर जारी किया था। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।
इसका सीधा फायदा व्यापारियों के साथ लंबित अपील को समाप्त करने में होगा। जिन्हें पूर्व में नोटिस जारी हुआ था, वे व्यापारी निर्धारित समयावधि में बकाया मूलधन जमा कर ब्याज और पेनाल्टी से निजात पा सकेंगे। उधर, कारोबारियों का कहना है कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान जीएसटी व्यवस्था लागू हुई। इसकी पूरी जानकारी न होने से टैक्स जमा करने में व्यापारियों से त्रुटियां हुईं। अगर कोई पांच लाख रुपये का बकायेदार है तो ब्याज और पेनाल्टी समेत करीब आठ लाख की देनदारी बन रही है।
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व्यापारी बोले : लंबे समय से था इंतजार
ये ऐसा फैसला है जिसका इंतजार व्यापारियों को लंबे समय से था। इस संबंध में हजारों व्यापारियों का हस्ताक्षरित मांग पत्र भी संगठन ने शासन को भेजा था। - राजेंद्र गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री, उप्र उद्योग व्यापार मंडल
मुख्यमंत्री की ओर से व्यापारियों के हित में लिए गए फैसले का स्वागत है। ब्याज और पेनाल्टी से परेशान व्यापारियों को अब सिर्फ मूलधन जमा करना होगा। - अनिल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल
- बकाया भुगतान न होने पर नोटिस मिलने से परेशान व्यापारियों को अब सरकार ने राहत दी है। इसका सभी ने स्वागत किया है। विभागीय भ्रष्टाचार भी थमेगा। - नवीन अग्रवाल, अध्यक्ष, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल
- कोरोना की मार से पीड़ित मध्यम वर्ग के व्यापारी को टैक्स में छूट से मानसिक, आर्थिक संतुष्टि मिलेगी। हम मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं। - रामकृष्ण शुक्ला, महानगर अध्यक्ष, उप्र व्यापारी सुरक्षा फोरम
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अमर उजाला ब्यूरो
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