बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट रामानंद ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। मामला स्कूल जा रही कक्षा 11 की छात्रा को सरेराह हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ का है।
सीबीगंज थाने के एक मोहल्ले की रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा ने 24 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सुबह सात बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी। रास्ते में उसे मोहल्ले का ही नेमपाल मिला। नेमपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा। छेड़खानी का विरोध करने पर गालियां दीं और जातिसूचक शब्द कहे। विवेचना के बाद पुलिस ने जून 2018 में आरोपी नेमपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह और 13 साक्ष्य पेश किए गए। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार घटना के समय छात्रा की आयु 16 वर्ष पाई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नेमपाल को पॉक्सो एक्ट का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद