बरेली। जानलेवा हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ कुमार गौरव ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जुआ जवाहरपुर में 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पीड़ित राजू ने पुलिस को बताया था कि गांव के रामपाल, गणेश, लालाराम और मुरारी ने मजदूरी की धनराशि को लेकर उसे लाठी-डंडों से पीट दिया। बचाने आई उसकी पत्नी ननकिया को भी आरोपियों ने पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मुरारी और लालाराम की मौत हो गई थी। न्यायालय ने दोनों की पत्रावली को अलग कर दिया। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने रामपाल और उसके भाई गणेश को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। संवाद