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अपंजीकृत व्यापारी से खरीदा माल तो देना होगा टैक्स

Mon, 15 May 2017 01:33 AM IST
बरेली।  
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The goods purchased from unregistered merchandise will have to be paid - फोटो : बरेली, अमर उजाला
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सीए एसोसिएशन ने जीएसटी पर गोष्ठी आयोजित कर विभिन्न तकनीकी जानकारियां शेयर कीं। वक्ताओं ने बताया कि अगर कोई व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल खरीदता है तो उसे स्वत: ही टैक्स देना होगा। ऐसी स्थिति में अगर भुगतान पहले हो जाता है और माल बाद में आता है तो टैक्स देना होगा। 
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सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित सेमीनार में एसोसिएशन अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में सारा कानून सप्लाई के आसपास ही घूमता है। इसलिए कारोबारी इस पर खास ध्यान दें। इससे ही टैक्स निर्धारण होगा। कपिल वैश्य ने कहा कि जब माल का बिल बनेगा तब ही टैक्स देना होगा। अगर किसी व्यापारी ने एडवांस ले लिया है तो उस समय उसको टैक्स अदा करना है। वक्ताओं ने सप्लाई संबंधी कई तकनीकी जानकारियां दीं और मूल निकालने के प्रावधानों को समझाया। संचालन विनी अरोरा ने किया। मनोज मंगल, गौरव सिंघल, मयंक गुप्ता, प्रतीक अग्रवाल, विशाल गोयल आदि ने विचार व्यक्त किए। 
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