बदायूं। एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल को स्थायी लोक अदालत ने नोटिस जारी किया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र की कुनार की रहने वाली रूपेश कुमारी ने दो जनवरी को वाद दायर किया था। इस मामले में अदालत ने तीन फरवरी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाद का निस्तारण किया जाएगा।
रूपेश कुमार ने बताया कि वह विधवा महिला है। वह अपने पैतृक गांव अविवाहित भाई ब्रह्मपाल के साथ रहती है। उसके भाई की 17 अगस्त 2022 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके भाई अपनी व गांव के लोगों की जमीन बटाई पर लेकर खेती करते आ रहे थे। खेती करके ही परिवार का पालन पोषण हेाता था। भाई की मौत के बाद उसके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई।
वह अपने भाई की जमीन की वारिस थी। क्योंकि उनके मेरे अलावा कोई और नहीं था। उसने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन किया था। लेखपाल ने आवेदन पास कराने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की। कहा कि रुपये न देने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी शिकायत तहसीलदार सदर से की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसडीएम सदर से मामले की शिकायत की गई। अधिकारियों ने कहा कि योजना का लाभ मिल जाएगा। एक महीने के बाद आवेदन के बारे में जानकारी ली गई तो पता लगा कि आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
हादसे से पहले भाई खेती करके ही परिवार का भरण-पोषण करते थे। जबकि भू-स्वामी होने का प्रमाण भी आवेदन के साथ लगाया गया था। इसके बाद भी उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। रूपेश कुमारी ने बीमा राशि के साथ ही 20 हजार रुपये अधिवक्ता खर्चा भी दिलाने की मांग की है। वाद दायर हाेने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर तीन फरवरी को अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है।