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कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम न किए तो सीज होंगे टेंपो और टैक्सी

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ड्राइवर और सवारियों को आपसी संपर्क से बचाने को लगाना होगा पर्दा
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यात्रियों के लिए मास्क जरूरी, बैठने से पहले हाथ करने होंगे सैनिटाइज

बरेली। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेंपो और टैक्सी समेत सभी यात्री वाहनों के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। आरटीओ की ओर से साफ किया गया है कि गाइड लाइन के मुताबिक नियम-कायदों का पालन न करने पर वाहनों को सीज कर उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।
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डॉ. अनिल कुमार गुप्ता की ओर से सोमवार को जारी यह आदेश सभी ऑटो, टेंपो, ई रिक्शा और कैब पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक इन सभी वाहनों के ड्राइवरों को अपने पीछे पारदर्शी पर्दे से पार्टीशन करना होगा ताकि सवारियों से उनका सीधा संपर्क न हो सके। किन्हीं दो सवारियों के बीच भी पर्दा लगाना होगा ताकि वे एक-दूसरे के संपर्क में न आ सकें। ऑटो चालकों को अपनी बगल में कोई सवारी न बैठाने और किसी को भी गाड़ी में बैठाने से पहले अपने और उसके हाथ सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। ड्राइवर और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर सवारी ने मास्क नहीं पहना है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वह उसे न बैठाए। एआरटीओ आरपी सिंह ने बताया यात्री वाहनों को शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी दी गई है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन लगातार जांच और कार्रवाई करेंगे।
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