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बरेली: छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को 10 साल की कैद, पीड़िता के गर्भवती होने पर खुला था राज

Sun, 23 Aug 2026 12:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली में छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। शिक्षक ने कोचिंग सेंटर में छात्रा से दुष्कर्म किया था। पीड़िता गर्भवती हो गई थी, तब शिक्षक की करतूत का खुलासा हुआ था।  
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चेतराम फाटक गुलाब नगर निवासी दीपक अभय सक्सेना को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 

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प्रेमनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने जून 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दीवानखाना चौराहा शाहबाद स्थित दीपक अभय सक्सेना की कोचिंग में पढ़ने जाती थी। छह जून 2018 को उनकी बेटी की पेट में दर्द उठा। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि वह सात माह की गर्भवती है। इस बारे में पूछने पर बेटी ने बताया कि नवंबर 2017 में दीपक ने अन्य छात्र-छात्राओं को घर भेज दिया था। उसे यह कहकर रोक लिया कि वह अपना काम पूरा करने के बाद कोचिंग से घर जाए।

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इसके बाद दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे माता-पिता को जान से मार दूंगा। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। मेडिकल जांच रिपोर्ट, पीड़िता और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

अभियोजन और बचाव पक्ष में हुई तीखी बहस
विशेष लोक अभियोजन ने तर्क किया कि अगर एक शिक्षक ऐसा गुनाह करता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। शिक्षकों पर कोई कैसे भरोसा करेगा। उन्होंने दोषी को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की। दरअसल, कोचिंग के जिस कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें शिक्षक ने ताला डाल दिया था। ऐसे में कमरे के अंदर का नक्शा-नजरी नहीं बन सका। विवेचक ने कमरे के बाहर चौहद्दी का नक्शा-नक्शा नजरी बनाया और दो गवाहों के बयान दर्ज किए। बचाव पक्ष ने विवेचना पर सवाल उठाए। हालांकि, कोर्ट ने नक्शा-नजरी को सही पाया। 
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की कैद
स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के संजयनगर निवासी संजय मौर्य को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोतवाली के तत्कालीन निरीक्षक सुधीरपाल धामा ने 29 जून 2010 को संजय मौर्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा की अपील की। 
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