अभियोजन और बचाव पक्ष में हुई तीखी बहस
विशेष लोक अभियोजन ने तर्क किया कि अगर एक शिक्षक ऐसा गुनाह करता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। शिक्षकों पर कोई कैसे भरोसा करेगा। उन्होंने दोषी को उम्रकैद की सजा दिए जाने की मांग की। दरअसल, कोचिंग के जिस कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें शिक्षक ने ताला डाल दिया था। ऐसे में कमरे के अंदर का नक्शा-नजरी नहीं बन सका। विवेचक ने कमरे के बाहर चौहद्दी का नक्शा-नक्शा नजरी बनाया और दो गवाहों के बयान दर्ज किए। बचाव पक्ष ने विवेचना पर सवाल उठाए। हालांकि, कोर्ट ने नक्शा-नजरी को सही पाया।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की कैद
स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के संजयनगर निवासी संजय मौर्य को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोतवाली के तत्कालीन निरीक्षक सुधीरपाल धामा ने 29 जून 2010 को संजय मौर्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम सजा की अपील की।