सेशन अदालत ने किया था तलब
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही कोर्ट में हाजिर होने के बारे में दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। यहां बता दें कि साल 2010 के दंगों के मामले में सेशन अदालत ने उन्हें तलब किया और हाजिर न होने पर उनका गैर जमानती वारंट जारी किया था।
एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के मामले में गैर जमानती वारंट को लेकर कोर्ट के निर्देश पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस विधि सम्मत तरीके से काम करेगी। मौलाना की सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड कुछ समय पहले ही पुलिस लाइन में आमद दर्ज करा चुके हैं।