वादी और तहरीर लेखक पर भी कार्रवाई का आदेश
वादी रामऔतार और तहरीर लिखने वाले छत्रपाल के खिलाफ भी कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ धारा 344 के तहत आपराधिक प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। रामऔतार ने मुख्य परीक्षा में अपनी ओर से दी गई तहरीर का समर्थन किया, लेकिन जिरह में वह पक्षद्रोही हो गया। तहरीर लेकर छत्रपाल ने भी पक्षद्रोही होकर राकेश उर्फ राजेंद्र का समर्थन किया।