गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की एसआईटी जांच की निगरानी कर रहा है। छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने कोर्ट का ध्यान छात्रा की उस अर्जी की तरफ आकृष्ट कराया, जिसमें उसने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बहुत पहले नई दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की थी।
छात्रा के वकील की ओर से उस अर्जी की अलग से जांच कराने की मांग की गई। एसआईटी उस मामले की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है।
पीड़िता की जमानत पर सुनवाई छह नवंबर को
हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फिरौती के लिए धमकी देने के आरोपों से घिरी एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व स्वामी चिन्मयानंद को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अदालत ने कहा कि छात्रा की जमानत अर्जी पर छह नवंबर को सुनवाई होगी।