इस नियमावली पर की गई कार्रवाई
सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के लिए भर्ती नियमावली 1974 में पांचवां संशोधन 1999 में हुआ, जो 20 जनवरी 1999 से लागू है। इस संशोधन में स्पष्ट लिखा है कि अगर सेवारत कर्मी में पति-पत्नी में किसी एक की मृत्यु होती है और दूसरा सदस्य किसी सरकारी सेवा में है तो किसी आश्रित को नौकरी नहीं मिलेगी। इस मामले में इस तथ्य को छुपा कर झूठा शपथ पत्र दिया गया।