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Bareilly News: बिना अनुमति खोदी सड़क, 10.87 लाख रुपये का जुर्माना

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बरेली। भूमिगत बिजली की लाइन बिछाने के दौरान नगर निगम से अनुमति लिए बिना सड़क की खोदाई करना ठेकेदार को महंगा पड़ गया। करीब 50 मीटर हिस्से में खोदाई करने पर ठेकेदार के खिलाफ 10.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें वह धनराशि भी शामिल है, जिससे क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई गई गई।
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नगर निगम क्षेत्र में अनुमति लिए बगैर झूलेलाल द्वार से केके अस्पताल मार्ग पर भूमिगत केबल डालने के लिए 13 से 15 जुलाई तक सड़क के किनारे करीब 50 मीटर हिस्से में खोदाई की गई। इस दौरान घरों की पाइप और सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने 16 जुलाई को हंगामा किया। पार्षद शशि सक्सेना को मौके पर बुलाकर काम बंद करा दिया।
इसके बाद नगर निगम के अधिकारी चेते। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने कार्रवाई के आदेश दिए। अवर अभियंता को भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया तो मौके पर पाइप पड़े मिले। बेतरतीब खोदाई की वजह से सड़क ऊबड़-खाबड़ पड़ी थी। आने-जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी।
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अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने अवर अभियंता की रिपोर्ट और आकलन को आधार बनाकर रोड कटिंग शुल्क और जुर्माना मिलाकर 10,87,386 रुपये जमा कराने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा है। मौके पर मिले 52 पाइप जब्त किए गए हैं। नगर आयुक्त ने प्रकरण का संज्ञान लिया है। अगर यह धनराशि जमा नहीं की गई तो संबंधित ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ब्यूरो

अगर कोई ठेकेदार या फर्म शहर की सड़कों पर बगैर अनुमति के खोदाई कराता है तो रोड कटिंग शुल्क के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सड़क की मरम्मत करा दी गई है। - संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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