स्टॉक में 62.09 क्विंटल गेहूं, 44.76 क्विंटल चावल मिला कम
बरेली। राशन के गोलमाल पर चौपुला के कोटेदार के खिलाफ पूर्ति विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी दुकान सील कर दी। कोटेदार ने जुलाई में राशन नहीं बांटा फिर भी पूर्ति विभाग के छापे में 62.09 क्विंटल गेहूं और 44.76 क्विंटल चावल स्टॉक में कम मिला।
पूर्ति निरीक्षक रश्मि सिंह ने शुक्रवार को डीएम की अनुमति मिलने के बाद कोतवाली में कोटेदार आलोक शुक्ला के खिलाफ धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। रश्मि के मुताबिक चौपुला मढ़ीनाथ नेकपुर सीसी स्टोर 250 का सचिव और सेल्समैन आलोक शुक्ला चौपुला पर कोटे की दुकान चलाता है। उसने 13 जुलाई तक किसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं बांटा जबकि इसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई थी। कार्ड धारकों की शिकायत पर वह निरीक्षण करने पहुंची तो दुकान बंद थी। आलोक ने फोन भी रिसीव नहीं किया। दुकान पर साइन बोर्ड, स्टॉक, रेट बोर्ड, सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम, खाद्य सुरक्षा आपका अधिकार आदि बोर्ड नहीं थे न दुकान बंद होने की सूचना चस्पा थी।
पूर्ति निरीक्षक के अनुसार इस दुकान से 336 कार्डधारक जुड़े हैं जिनमें 28 के बयान लिए गए। सभी ने जुलाई में राशन न मिलने और हर महीने एक या दो बार ही दुकान खुलने की बात कही। कोटेदार पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। नोटिस पर भी कोटेदार कार्यालय नहीं पहुंचा तो बृहस्पतिवार को अन्य कोटेदार की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर जांच की गई जहां स्टॉक में गेहूं और चावल कम मिला।
जांच में मिलीं कई अनियमितताएं
पूर्ति विभाग के एआरओ धर्मेंद्र ने बताया कि जांच में दुकान पर कांटा बाट के अलावा स्टॉक और वितरण का कोई दस्तावेज नहीं मिला। दुकान सील कर सभी 336 राशन कार्ड धारकों को पास के ही दूसरे कोटे से संबद्ध किया जा रहा है। मौके पर मिले 5.5 क्विंटल गेहूृं, 30 किलो चावल, ई-पॉश मशीन, चार्जर आदि को पास के कोटेदार मुख्तार अहमद की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
जांच में राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि पर कोटेदार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जो कोटेदार अनियमितता और कालाबाजारी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। - नितीश कुमार, डीएम