इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आरोपी इरिश खान सब्जी की दुकान चलाता है। आर्म्स एक्ट में वह पहले भी जेल जा चुका है। शुक्रवार को इरिश खान और प्रेम गुप्ता को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया था। इस दौरान प्रभु गुप्ता ने अपने घर बात कराने का अनुरोध करते हुए मोबाइल फोन मांगा।
इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी रील
किसी तरह से इरिश ने उसी मोबाइल फोन से थाने के अंदर की रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इससे पुलिस की गोपनीयता भंग हुई। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही थी। रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है।