एटा की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने सिटी रेलवे स्टेशन पर एटा की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एटा की किशोरी 27 मार्च को परिवार के साथ पूर्णागिरि से लौट रही थी। पूरा परिवार शाम को टनकपुर से बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहां से सभी को रामनगर-बांद्रा एक्सप्रेस से कासगंज जाना था।
ट्रेन के बरेली सिटी आने पर ये लोग गलत कोच में चढ़ गए। ट्रेन चलने के दौरान परिवार के अन्य सदस्य उतर गए, लेकिन किशोरी नहीं उतरी। देर रात किशोरी प्लेटफॉर्म के आउटर पर बदहवास हालत में मिली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीआरपी सिटी थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जीआरपी ने 30 अप्रैल को आरोपी चंद्रकेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी मूल रूप से कासगंज के थाना सोरों के गांव नगरिया मानपुर का है और काफी समय से टनकपुर के मोहल्ला खबरपुरा वार्ड नंबर तीन में रहता है। उसके खिलाफ कासगंज और सोरों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।